उल्लंघन पर पॉच हजार रूपये तक का जुर्माना या तीन माह का कारावास
रतलाम | 29-मई-2017कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार रतलाम जिले में भी प्लास्टिक केरी बैग को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होने बताया हैं कि मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 24 मई 2017 को अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 1 के तहत उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय दोषी व्यक्ति अथवा संस्था के विरूद्ध एक माह का कारावास अथवा एक हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित कर सकता है। अपराध की पुर्नावृत्ति पाये जाने पर दोषी व्यक्ति अथवा संस्था के विरूद्ध तीन माह का कारावास अथवा पॉच हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उन्होने अपील की हैं कि सभी प्लास्टिक केरी बैग के स्थान पर कागज के लिफाफे, कपड़े की थैली अथवा जुट के थैले का उपयोग करें।