भोपाल ,२० मई २०१७
मध्यप्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबन्ध करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब जल्द ही अध्यादेश ला सकती है | अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नगरीय विकास विभाग ने इसे विधि विभाग को भेज दिया है | राज्यपाल के हस्ताक्षर बाद जल्द ही अध्यादेश लागू हो सकता है |
अधिनियम का उल्ल्घन करने पर पहले बार मैं एक महीने की जेल या एक हजार रूपये का जुरमाना या दोनों सजा होगी | वही एक से ज्यादा बार उल्लघन करने पर तीन महीने के जेल या पांच हजार रूपये जुरमाना या दोनों सजा मिलेगी |
पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबन्ध जैव अपशिस्ट अनाष्य (नियंत्रण ) अधिनियम २००४ मैं संसोधन कर लगाया जा रहा है |