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(todayindia) बिकनी हो,घूंघट हो,जीन्स हो या हिजाब, महिला को तय करना है उसे क्या पहनना है :-कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी

(todayindia) बिकनी हो,घूंघट हो,जीन्स हो या हिजाब, महिला को तय करना है उसे क्या पहनना है :-कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी
todayindia,hijab,hijabcontroversy,PriyankaGandhi,ghoonghat,bikni,jeansकांग्रेस की महासचिव प्रियंका गाँधी ने कहा की कोई महिला क्या कपड़े पहने यह तय करना उसका अधिकार है | कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गाँधी ने सोशल मीडिया पर लिखा की
बिकनी हो,घूंघट हो,जीन्स हो या हिजाब….. यह महिला को तय करना है उसे क्या पहनना है | यह हक़ उसे संविधान ने दिया है |
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महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा , स्कूल कॉलेजो में यूनिफार्म का पालन होना चाहिए | छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए |
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मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा की हिजाब विवाद राजनैतिक एवं सांप्रदायिक दिशा में मुड़ गया है | इसे रोकने के लिए राजनैतिक दलों के नेता इस पर टिप्पणी बंद कर दे | राज्य की सरकारें ,शिक्षण संस्थाओ की स्वाधीनता एवं नागरिको के संवैधानिक अधिकार को मिलाकर… जो निष्कर्ष निकले , उसे स्वीकार करें |
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नारे लगाने वाली छात्रा मुस्कान खान को ५ लाख रूपये का इनाम |
जमीअत -उलेमा -ए-हिन्द ने पीइस कॉलेज , मांड्या की छात्रा मुस्कान खान को ५ लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है | मुस्कान खान ने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ के बीच ‘अल्लाह हु अकबर ‘ के नारे लगाए थे |
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भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में छात्राओं ने कैम्पस में हिजाब पहनकर फ़ुटबाल और क्रिकेट खेला | छात्राओं ने कहा की उन्हें हिजाब से कोई समस्या नहीं है और उनके लिए ये कम्फर्टेबल है |
उनका खेल देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे | मैच में कमेंट्री के दौरान कर्नाटक में हिजाब पर चल रहे विवाद की भी जानकारी दी गई। ये मैच भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में खेला गया।
==============================Courtesy============================कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी।
फैसला आने तक कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई थी धार्मिक लिबास पर रोक
गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं।
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