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केन्द्र ने भारत में शरण ले चुके अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा

केन्द्र ने भारत में शरण ले चुके अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा
todayindia,todayindia news,today india,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood24,today india newsकेन्द्र ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के तेरह जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम-1955 के अन्‍तर्गत यह आदेश तुरंत लागू करने के लिए कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले ये पात्र लोग अभी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा; छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बालोदा बाजार; राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही; हरियाणा में फरीदाबाद और पंजाब में जालंधर में रह रहे हैं।
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