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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्‍वीकृति दी
todayindia,todayindia news,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood24,today india news,today indiaउच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत के फैसले में आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग में बदलाव के लिए पर्यावरण मंजूरी और अधिसूचना को सही पाया है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग वैध था और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी की सिफारिशें सही थीं।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विरासत संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। न्यायालय उन कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिनमें संसद और केंद्रीय सचिवालय भवनों के क्षेत्र में भूमि के उपयोग और पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन को चुनौती दी गई थी।

इससे पहले, न्यायालय ने 7 दिसंबर को नए संसद भवन के लिए शिलान्यास समारोह की अनुमति दी थी, लेकिन 10 दिसंबर को यह निर्देश दिया था कि कोई निर्माण नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी और भूमिपूजन किया, जो 20,000 करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है।
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