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आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई
Income tax, GST ,todayindia,todayindianews,today india news in hindi,Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood news,today india news,today indiaसरकार ने आयकर और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। फार्म-9 और 9-ए में वार्षिक जीएसटी रिटर्न तथा फार्म 9-सी में सामंजस्य विवरण भरने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। फार्म 9 और 9-ए में वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न भरना उन करदाताओँ के लिए वैकल्पिक है जिनका कुल कारोबार दो करोड़ रुपये से कम था। वर्ष 2018-19 के लिए फार्म 9-सी भरना भी पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए वैकल्पिक है।

सरकार को कोविड महामारी के कारण लागू लॉकडाउन और पाबंदियों को लेकर अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कई अनुरोध मिले थे। देश के कई भागों में सामान्य व्यापार अब भी शुरू नहीं हो सका है।

उधर आयकर विवरण दाखिल करने में व्यक्तिगत करदाताओं को भी और राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दी है। पहले यह 30 नवम्बर थी। जिन करदाताओं के खातों की लेखापरीक्षा जरूरी होती है, वे 31 जनवरी, 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय और विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन करने वाले करदाता आयकर विवरण और रिपोर्ट अगले वर्ष 31 जनवरी तक दे सकेंगे। कर लेखा परीक्षा सहित सभी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दी गई है।

छोटे और मध्यम वर्गीय करदाताओं को दूसरी बार राहत देते हुए, एक लाख रुपये तक के स्व-आकलित कर का भुगतान 31 जनवरी, 2021 तक करने की छूट दी गई है।
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