15 June 2016
किफायती मूल्यों पर किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग ने संयंत्र/बंदरगाह से लेकर ब्लॉक स्तर तक सड़क मार्ग से उर्वरकों की 500 किमी की दूरी तक की सीधी आवाजाही के लिए ढुलाई दरों को मंजूरी दे दी है, जैसी सिफारिश टैरिफ आयोग ने की है। रेक प्वाइंट से लेकर जिला/ब्लॉक मुख्यालय तक उर्वरकों की द्वितीयक आवाजाही के संदर्भ में हर महीने ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। प्रति किलोमीटर प्रति टन (पीटीपीके) की मानक दर के निचले स्तर पर अथवा कम्पनी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर यह प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह निर्णय आज से ही प्रभावी हो जायेगा।
उपर्युक्त निर्णय लागत को नियंत्रण में रखते हुए सुदूर क्षेत्रों में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह यह निर्णय भी ब्लॉक स्तर तक देश भर में मांग एवं आपूर्ति को एकसमान ढंग से बनाये रखने में मददगार साबित होगा और इससे सर्वाधिक मांग के सीजन के दौरान किसान लाभान्वित होंगे। उर्वरक कम्पनियों को उर्वरकों का घुमावदार चक्कर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सब्सिडी की बचत होगी और उर्वरकों की कारगर ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा। नीति के अनुरूप ही जिलावार मानक सड़क ढुलाई दरों की गणना वैज्ञानिक ढंग से की गई है।
courtesy