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मदिरा व्यवसायियों की कठिनाईयों के निराकरण के लिए निर्देश जारी
प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में मदिरा व्यवसायियों को हो रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किये गये हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्माता इकाइयों और वेयर हाउस के प्रभारी अधिकारियों द्वारा वाहन और इकाई संबंधित व्यक्तियों को दिये गये यात्रा पास को मान्य किया जाये। जिससे कि बिना बाधा के माल की आपूर्ति हो सके। जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परमिट को भी यात्रा पास के रूप में मान्य किया जाये। पास आवश्यकतानुसार ही जारी किये जाये। समस्त आबकारी ठेकेदारों को आवश्यक होने पर उनके स्वयं के लिये, विक्रेता, ड्राईवर, लेबर, मैनेजर और मुनीम आदि संबंधित कर्मचारियों के लिये तथा वाहनोंके लिये लॉकडाउन अवधि में कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी पास मान्य किये जाये। यदि किसी अन्य प्रदेश से कोई ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारी को ठेका संचालन के आने के लिये पास की जरूरत है तो जिला आबकारी अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से पास जारी करायें।

निर्देशों में कहा गया है कि ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को आवागमन के दौरान यदि औपचारिकताओं की पूर्ति की जाना आवश्यक हो तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये। जिला स्तर पर आबकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाये जाने के लिये कहा गया है। आबकारी ठेकेदारों को ठेका संचालन में यदि कोई असुविधा होती है तो ऐसी समस्या का तत्काल निराकरण फोन पर प्राथमिकता से किये जाने के लिये कहा गया है।(todayindia),Headlines,Latest News,Breaking News,Cricket ,Bollywood news,today india news,today india

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