• Sat. Mar 7th, 2026

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर फैसला आने तक उन्‍हें चुनाव लड़ने से अयोग्‍य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर फैसला आने तक उन्‍हें चुनाव लड़ने से अयोग्‍य घोषित करने की केन्‍द्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने यह याचिका खारिज की। याचिका में कहा गया था कि 2005- 06 में ब्रिटेन की एक कम्‍पनी ने अपने वार्षिक आंकड़ों में कथित रूप से राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक दर्ज किया था।

न्‍यायालय ने कहा कि किसी कम्‍पनी के किसी दस्‍तावेज में ब्रिटिश नागरिक लिखे जाने से कोई व्‍यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो जाता।
=========================
Courtesy

aum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *