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एक जून से किसान को उर्वरक की खरीदी हेतु लाना होगा आधारकार्ड

भोपाल | 15-मई-2017
एक जून से उर्वरक की खरीदी के लिए किसानों को अपना स्वयं का आधारकार्ड लेकर आना आवश्यक होगा। इस नई व्यवस्था के तहत आधारकार्ड होने एवं किसान का अंगूठा लगाने पर ही किसान को खाद मिल सकेगा। उक्त आशय की जानकारी किसानों की सहकारी संस्था (इफको) द्वारा सहकारी समितियों के प्रबंधक एवं खाद, उर्वरक निजी विक्रेताओं, कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारी आदि को दी।
एक जून 2017 से उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा पाइंट आफ सेल (पास) मशीन के माध्यम से यूरिया, डीएपी एवं एनपीके खाद विक्रय किया जाएगा। ऐसे उर्वरक विक्रेता जो बिना पास मशीन के उर्वरक का विक्रय करेंगे, उनको केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सहकारी समितियों के प्रबंधक और निजी उर्वरक विक्रेता यह सुनिश्चित करें कि शासन की मंशा के अनुरूप एक जून से किसानों को खाद का वितरण पास के माध्यम से हो।

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