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सरकार ने मोटरवाहन संबंधी कागजात की वैधता तीस सितम्बर तक बढाई

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सरकार ने मोटरवाहन संबंधी कागजात की वैधता तीस सितम्बर तक बढाईसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण, शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें।
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